नई दिल्ली, नवंबर 28

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि किसी को भी धर्म परिवर्तन कराने का मौलिक अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि बलपूर्वक, धोखाधड़ी या जबरदस्ती करके धर्मांतरण कराया जा रहा है और इस पर तत्काल प्रतिबंध लगे। केंद्र सरकार ने इस याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में कहा कि धर्म के अधिकार में ‘प्रचार’ शब्द किसी व्यक्ति के धर्मांतरण के अधिकार की परिकल्पना नहीं करता है।यह सिर्फ अपने धर्म को उसके सिद्धांतों की व्याख्या करके प्रचार प्रसार करने का सकारात्मक अधिकार देता है।

हलफनामे में सरकार ने कहा है कि- “हमें ये याद रखना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 25 (1) प्रत्येक नागरिक को अपने “विवेक की स्वतंत्रता” की गारंटी देता है, न कि केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों को।”

सरकार की दलील है कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने या फैलाने के अपने प्रयास से अलग ऐसा करता है, तो यह देश के सभी नागरिकों को समान रूप से “विवेक की स्वतंत्रता” पर आघात करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दायर इस हलफनामे में ये भी कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है।

और इस अधिकार में निश्चित रूप से धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन या इस तरह के अन्य माध्यमों से किसी व्यक्ति का धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है।

सरकार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आने वाले ‘प्रचार’ शब्द के अर्थ और आशय पर संविधान सभा में काफी विस्तार से चर्चा और बहस हुई।

इसमें कहा गया है कि इस शब्द को केवल इस स्पष्टीकरण के बाद शामिल किया गया था कि अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं होगा।

गृह मंत्रालय के मुताबिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के सभी नागरिकों का ‘विवेक का अधिकार’ एक अत्यंत प्रिय और मूल्यवान अधिकार है, जिसे कार्यपालिका और विधायिका द्वारा ही संरक्षित किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि धोखाधड़ी या उकसाकर धर्मांतरण सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के अलावा किसी व्यक्ति के विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसलिए, राज्य सरकारें के पास इसे नियमित करने या प्रतिबंधित लगाने का पूरा अधिकार है।

अदालत ने अनुच्छेद का सही अर्थ दिया है, और हमें इस दृष्टिकोण का कोई औचित्य नहीं मिलता है कि यह व्यक्तियों को अपने धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद में निहित धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी केवल एक धर्म के संबंध में नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से कवर किया गया है, और यदि कोई व्यक्ति अन्य धर्मों का पालन करने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अनुरूप अपने अधिकार का उपयोग करता है तो इसका उचित आनंद लिया जा सकता है।

“एक के लिए स्वतंत्रता क्या है, दूसरे के लिए समान रूप से स्वतंत्रता है, और इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने के मौलिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है।

सरकार ने कहा है कि कम से कम नौ राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा ने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के खतरे को रोकने के लिए कानून बनाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को सही ठहराया है। इस न्यायालय ने इन्हें सही ठहराया है।

महिलाओं और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के पोषित अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के अधिनियमन आवश्यक हैं।

केंद्र सरकार इस याचिका में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता और गंभीरता से अवगत है।

केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में ये भी कहा है कि वर्तमान याचिका पर केंद्र पूरी गंभीरता से विचार करेगा और उचित कदम उठाए जाएंगे क्योंकि सरकार इस खतरे से अवगत है।

वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर कथित धर्मांतरण को लेकर तमिलनाडु की एक छात्रा लावण्या की आत्महत्या की जांच की मांग की थी। इस मामले में अदालत ने सरकार को 14 नवंबर, 2022 को पिछली सुनवाई में नोटिस जारी किया था। जस्टिस एम आर शाह ने सुनवाई के दौरान धर्म परिवर्तन को लेकर चिंता जताई थी।

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NitiRiti Bureau

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