नई दिल्ली, 25 नवंबर
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पक्ष में एक बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने बिना अमिताभ बच्चन की रज़ामंदी के उनका फोटो, उनकी आवाज और कोई भी निजी चीज़ के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। संभवत अपने आप में ये सबसे बड़ा आदेश है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अमिताभ बच्चन एक मशहूर अदाकार हैं और उन्हें अगर राहत नहीं दी गई तो उनके लिए एक ब़ड़ी क्षति होगी।
अमिताभ बच्चन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि एक मशहूर व्यक्ति होने के नाते उनके प्रचार के अधिकार का उल्लंघन है। अमिताभ बच्चन के लिए मशहूर वकील हरीश साल्वे ने पैरवी की थी।
अमिताभ बच्चन के वकील की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि उनके नाम, छवि और आवाज का दुरुपयोग, विशेष रूप से मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपर्स, केबीसी के साथ खुद को अवैध रूप से जोड़कर लॉटरी चलाने वाले लोगों, पुस्तक प्रकाशकों, टी-शर्ट विक्रेताओं और विभिन्न अन्य व्यवसायों के साथ किया जा रहा है और इसकी वजह से अमिताभ बच्चन को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया।
प्रेस रिलीज के मुताबिक उल्लंघन करने वालों ने अवैध रूप से अमिताभ बच्चन के नाम से वेब-डोमेन नामों के रूप में रजिस्टर किया है जैसे कि www.amitabhbachchan.com और www.amitabh bachchan.in।
दिल्ली हाईकोर्ट ने डोमेन नामों के पंजीकरण कर्ताओं को इस पर कोई भी तृतीय-पक्ष अधिकार बनाने से रोक दिया और दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे उन सभी लिंक / वेबसाइटों को हटा दें जो अमिताभ बच्चन की विशेषताओं का उल्लंघन करते हैं।
अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि वे उन सारे नंबरों को ब्लॉक कर दें जिका इस्तेमाल अमिताभ बच्चन के बगैर इजाजत वाले संदेश प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है।
अमिताभ बच्चन का केस लड़ने वाले वकील अमित नाइक ने कहा, ‘यह ऐतिहासिक फैसला किसी भी व्यक्ति को बच्चन के नाम, छवि, आवाज और अन्य व्यक्तित्व गुणों का उपयोग उनकी सहमति और प्राधिकरण के बिना भौतिक या डिजिटल किसी भी माध्यम से करने से रोक देगा। अमित नाइक, आनंद और नाइक के लीगल फर्म संयुक्त प्रबंध भागीदार हैं।